Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को जिला उपभोक्ता आयोग में ज्यूडिशियल एवं नन ज्यूडिशियल मेंबर की नियुक्ति से संबंधित सुनील उरांव, नवीन झा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने सरकार का पक्ष जानने के बाद मामले को निष्पादित कर दिया।
मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दो जिलों साहिबगंज और पाकुड़ को छोड़कर अन्य जिलों में ज्यूडिशियल एवं नन ज्यूडिशियल की नियुक्ति जिला उपभोक्ता आयोग में कर ली गई है। शेष जिलों में भी जल्द नियुक्ति कर ली जाएगी।
इस पर खंडपीठ ने सरकार को कहा कि कंज्यूमर प्रोटक्शन रूल्स 2020 आया हुआ है। इसमें प्रावधान है कि अगर ज्यूडिशियल मेंबर नहीं मिलते हैं तो उनके स्थान पर 7 साल से जो अधिवक्ता लगातार कंज्यूमर अफेयर के मैटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से भी किसी अधिवक्ता की नियुक्ति की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में भी अगर ज्यूडिशियल मेंबर की पोस्ट खाली होती हैं तो उसमें भी इस रूल की सहायता से पद को भरा जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि जहां अभी जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त हैं, वहां दूसरे जिलों से प्रभार देकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात सिंह एवं शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की।