Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा के गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है। अब अदालत 12 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा।
शुक्रवार को न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा।
बता दें कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर आचार संहिता उल्लंघन के पांच अलग-अलग मामले दर्ज किये गये थे। दो मामलों में अदालत से उन्हें राहत मिल चुकी है। यह तीसरा ऐसा मामला है, जिसमें निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट ने राहत दी है।