देवघरः
एक मां और उसकी मासूम बच्ची की हत्या व साक्ष्य छुपाने के नियत से शव को जलाने के मामले में फैसला आ गया है. इस जघन्य हत्याकांड में शामिल चार अभियुक्तों को देवघर न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही सभी को 15-15 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
क्या है मामलाः
देवीपुर प्रखंड के पड़रीया गांव की कैली देवी और उसकी आठ माह की मासूम बच्ची की हत्या 25 फरवरी 2015 को पति सहित ससुरालवालों ने मिलकर कर दी थी. इतना ही नहीं हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने की नियत से शवों को जला भी दिया गया था. इस हत्याकांड में शामिल मंगल यादव, काली यादव, बिजली देवी और सुखु यादव को शनिवार को आजीवन कारावास की सज़ा मिली. बताया जाता है कि मृतका कैली के पति मंगल यादव का उसके भाभी के साथ नजायज़ संबंध थे, जिसका विरोध कैली हमेशा किया करती थी. फिर क्या था मंगल यादव ने कैली और उसकी आठ माह की मासूम फुलन कुमारी को ही रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला ले लिया. फिर दोनों की न सिर्फ हत्या कर दी गयी बल्कि मामले को रफा-दफा करने की नियत से शव को जला भी दिया गया.
त्वरित न्यायालय का फैसलाः
देवघर न्यायालय के एडीजे फोर लोलार्क दुबे की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. फैसले में अभियुक्तों द्वारा जुर्माने की राशि न अदा करने की स्थिती में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान भी रखा गया है.